बिलासपुर। निगम ने दशहरा पर्व पर रावण पुतला दहन के लिए बहुत सख़्त गाईडलाईन जारी की है।
जो कोई भी समिति पुतला दहन का आयोजन करेगी उसे प्रत्येक आगंतुक का नाम, मोबाईल नंबर और पूरा पता एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
कहीं भी सानकृतिक कार्यक्रम, भंडारा, पंडाल लअग्नि की अनुमति नहीं होगी
पुतलादहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में अनिवार्य रूप से बेरिकेटिंग करनी होगी
आयोजन स्थल पर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे, धुमल, बैंड पार्टी आदि की लगवाने की अनुमति नहीं होगी
अधिक जानकारी के लिए देखिए आदेश की प्रति


कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा दशहरा पर ये नियमावली जारी की गई है। इन नियमों का उल्लंघन करता पाए जाने पर शासन ने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।