Covid-19 छत्तीसगढ़ पुलिस बिलासपुर विज्ञप्ति

कोटा SDM का आदेश 8 से 15 मई तक नहीं हो सकेंगे वैवाहिक आयोजन, पूर्व में जारी अनुमाती निरस्त

कोटा। बीते कल अनुविभागीय दंडाधिकारी कोटा द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू होने वाला आदेशपत्र जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोटा क्षेत्र मे कोरोना का संक्रमण लगातार एक से दूसरे व्यक्ति तक फैल रहा है। संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए 8 से 15 मई तक क्षेत्र में किसी भी तरह के वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

यानि के 8 से 15 मई तक कोटा क्षेत्र में शादी-ब्याह से संबंधित कोई भी आयोजन नही किया जा सकता है।

आदेश में इस बात का भी ज़िक्र है कि पूर्व में जारी किए गए अनुपमती पत्र भी आगामी आदेश आने तक निरस्त किए जाते हैं।

क्यों रद्द की गईं शादियाँ?

कोविड-19 (कोरोना) का संक्रमण लगातार फैल रहा है और इसके पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज़ की जा रही है। बढ़ते संक्रमण की इस चेन को तोड़ने का सबसे बेहतर तरीका है सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग।

सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को सामान्य भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों कों एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होना है यानि भीड़ नहीं लगानी है और बहुत ज़रूरी होने पर यदि किसी से मिलना भी पड़े तो आपस में शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्यक्रमों में बहुत कोशिश करने पर भी भीड़ हो ही जाती है और भीड़ में कोरोना के फैलने की गुंजाईश बहुत बढ़ जाती है इन्हीं बातों के मद्देनज़र कोटा क्षेत्र में शादी-ब्याह के आयोजनों पर 15 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है।

पूरे ज़िले में लागू है धारा 144

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा पूरे ज़िले में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू की गई है।

पुलिस रखेगी कड़ी नज़र

रतनपुर थाना प्रभारी हरविंदर सिंह ने बताया कि पूरे इलाके में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषियों पर कानूनी कारवाई की जाएगी।

Kota SDM order, marital arrangements will not be held from 8 to 15 May, canceled earlier issue

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