
देश में लॉक डाउन की अवधि को 31 मई तक बाधा दिया गया है. इसी के चलते छत्तीसगढ़ में भी 3 एहतियात के तौर पर 3 महीने के लिए धरा 144 लागू रहेगी.
बिलासपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस लाइन बिलासागुड़ी हाल में समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों की मीटिंग लेकर होम कोरेण्टाइन की निगरानी, एसपीओ से संबंधी निर्देश, सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करवाने, मार्केट में व्यापारिक गतिविधियों के समय की सावधानियां पेट्रोलिंग, ट्रैफिक की कार्यवाहियां आदि के संबंध में निर्देशित कर प्रवासी मज़दूरों के आने के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों की समीक्षा की.
इसके अतिरिक्त बेसिक पुलिसिंग, कोर्ट्स के आरंभ होने के साथ ही आपराधिक मामलों के चालान पेश करने, अपराध विवेचना कार्यवाही, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, अन्य चेकिंग माइनर एक्ट्स की कार्यवाहियों को बढ़ाने तथा बेहतर तरीके से लागू करने निर्देश दिए.
उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं ग्रामीण,शहर सभी सीएसपी, और शहर के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए विभिन्न दिशानिर्देश जारी किया है. 31 मई तक देश में सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरिम बंद रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने कहा है कि 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें और बेहद जरूरी काम के लिए ही बाहर निकलें.
लॉकडाउन के दौरान रात्रि कर्फ्यू सात बजे शाम से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा. इसके अलावा राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने प्रदेश में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन घोषित करने पर निर्णय लें.
इसके अलावा मेट्रो और रेल सेवाएं भी नहीं चलेंगी. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी. वहीं राज्यों के बीच आपसी सहमति से बसों की सेवाएं शुरू हो सकती हैं.
पहली बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लगाया गया था. इसके बाद दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा की गई, जो 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा. बाद में 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया. अब तक कुल मिलाकर देश पिछले 54 दिनों से लॉकडाउन में है.