बिलासपुर .मनोचिकित्सालय सेंदरी के डा. बनर्जी ने अग्रिम जमानत के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष लगाया था आवेदन, फिर वहां से ट्रांसफर होकर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और वहां पर 23 को सुनवाई हुई और 24 की देर शाम को आदेश किया फार्स्ट ट्रेक कोर्ट, न्यायधीश श्रद्धा शुक्ला ने कोर्ट ने परसो निर्णय सुरक्षित किया था और कल शाम को आदेश किया है .
जिसपर 23 को पीडिता की तरफ से अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने बहस की और जमानत का विरोध किया .
अब पुलिस डा.बी.के. बनर्जी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती हैं .हांलाकि पहले भी किसी कोर्ट ने गिरफ्तार करने से नहीं रोका था.पुलिस उसे फरार बता रही हैं जबकि वह खुले आम सब जगह आ जा रहा हैं.
मामला क्या हैं .
मनोचिकित्सालय सेंदरी में पदस्थ डा. बीके बनर्जी पर उसी विभाग में कार्यरत महिला डाक्टर ने यौन प्रताडऩा और बलात्कार का आरोप लगाया था. कोनी पुलिस ने काफी दिनों बाद एफआईआर दर्ज की और महिला का मेडिकल और न्यायालय में ओन कैमरा बयान न्यायाधीश के समक्ष हुआ हैं.
क्या होगी गिरफ्तारी
पुलिस के पास सिवाय गिरफ्तारी के और कोई रास्ता नहीं हैं ,यध्यपि थाने के अधिकारी पहले पीडिता पर समझौते के लिये दबाव बनाते रहे थे.एसपी के फोन करने पर मजबूरी में एफआईआर की गई थी.