बिलासपुर . गणेश नामक हाथी को जंजीरों में जकड़ने और बंधन से फरार होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है । सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद वन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
रायपुर के नितिन सिंघवी ने जनहित याचिका दायर कर बताया है कि गणेश नामक हाथी को वन विभाग द्वारा 23 जुलाई को पकड़ा गया था , जो 24 जुलाई को बंधन तोड़कर फरार हो गया । पांव में बेड़ियां होने के कारण वो तकलीफ में है , इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएं ।
याचिका में ये भी कहा गया है कि प्रदेश के मुख्य वन संरक्षक ( वन्य प्राणी ) ने गणेश हाथी को पकड़कर सूरजपुर जिले के रमकोला के तमोर स्थित एलीफैंट रेसक्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखने का आदेश दिया है । जबकि हाथी रहवास क्षेत्र वाले वन में उसके पुनर्वास का पहले प्रयत्न किया जाना वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 के तहत अनिवार्य है । ऐसा नहीं कर वन विभाग द्वारा उसे सीधे बंधक बनाया गया है , जो कानून का सीधा उल्लंघन है । साथ ही सूरजपुर जिले का तमोर स्थित एलीफैंट रेसक्यू सेंटर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा , जिसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से संचालन की अनुमति नहीं है जबकि वन्य अधिनियम के तहत रेसक्यू सेंटर के संचालन के लिए जू अथारिटी की अनुमति आवश्यक है । याचिका में पूर्व में सोनू हाथी के बंधक बनाने और कोर्ट के आदेश के 4 वर्षों बाद भी उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं किए जाने की जानकारी भी दी गई है ।
युगलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद वन विभाग को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है ।
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