बिलासपुर
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हाईकोर्ट के सीजे पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस संजय के अग्रवाल की युगलपीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण रायपुर द्वारा जारी नियमों का कड़ाई से पालन का निर्देश देते हुए जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण धमतरी द्वारा रेत खनन के जारी सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है ।
याचिकाकर्ता विनीत बाफना , नेहरु साह , सुरेंद्र देवांगन ने हाईकोर्ट में पर्यावरण प्राधिकरण धमतरी द्वारा बड़े पैमाने पर रेत खनन आदेश जारी किए जाने के खिलाफ जनहित याचिका लगाई । याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय
हरित अधिकरण नई दिल्ली की । प्रिंसिपल बेंच ने 15 जनवरी 2016 व 13 सितंबर 2018 को पृथक पृथक आदेश जारी कर गौण खनिजों के उत्खनन पर रोक लगाते हुए जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सभी गौण खनिजों की पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है । इसके बावजूद धमतरी जिला पर्यावरण प्राधिकरण द्वारा 4 अक्टबूर 2018 को रेत उत्खनन का आदेश जारी किया गया । ये एनजीटी के आदेश की अवहेलना है । इस पर रोक लगाई जाए । सीजे की युगलपीठ ने । धमतरी पर्यावरण प्राधिकरण द्वारा । अक्टूबर 2018 को जारी सभी स्वीकृत आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया ।
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