
छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से संक्रमित महिला की पहचान हुई है
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल में कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया है. ये छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का पहला मामला है.
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार विदेश से लौटी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. महिला और उनके पूरे परिवार को फिलहाल अस्पताल में ही क्वारंटीन किया गया है. 15 मार्च को रायपुर एम्स में महिला का सैम्पल लिया गया था. 18 मार्च को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी.
इस मामले के सामने आने के बाद भूपेश सरकार चौकन्नी हो गई है.
चूंकि कोरोना एक संक्रामक वायरस है इसलिए सरकार ने ऐसे हर आयोजन व जगहों को बन्द करने के आदेश दिए हैं जहां लोग इकट्ठे होते हैं.
मौल, चौपाटी, बाज़ार, ठेले आदि बन्द करने का आदेश
छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवम विकास विभाग की तरफ से जारी पत्र में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, सभी नार निगम आयुक्तों, सभी मुख्या नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् और पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि
“नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त मौल, चौपाटी, बाज़ार या अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फ़ूड तथा अन्य खाद्य वस्तुओं के विक्रय हेतु अस्थाई ठेले इत्यादि लगाए जाते हैं उन्हें अग्रिम आदेश तक तत्काल बन्द करवाया जाए. नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों या छात्रों को किराए पर दिए जाने वाले पीजी को भी खाली करवाया जाए.”
इस आदेश का कड़ाई से पालन किए जाने के साफ़ निर्देश पत्र में दिए गए हैं.
बिलासपुर के सब्ज़ी बाजारों में आज मुनादी की गई है कि अगले तीन दिनों तक बाज़ार बन्द रहेगा.
रायपुर सहित सभी नगर निगम क्षेत्रों में धरा 144 लगा दी गई है
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, रायपुर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धरा 144 लागू करते हुए आदेश दिया है कि
विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण, सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाउस एसोसिएशन बिल्डिंग आदि को प्रतिबंधित किया जाता है.
कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को, संक्रमित मरीज़ के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को, वायरस से संक्रमित ठान से आए किसी भी व्यक्ति को इस वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए निगरानी दल के निर्देशों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धरा 270 के तहत दंड का भागी होगा.
शासन ने कहा है कि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी किसी भी निर्देश का यदि उल्लंघन किया जाता है तो धरा 188 के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध होगा.