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आदरणीय प्रधानमंत्री जी! मैं आपसे CAA वापस लेने का आग्रह करता हूँ : भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को को खत लिखकर CAA वापस लेने की मांग ई है। ट्विटर पर ये खत साझा करते हुए उन्होने लिखा:-

“हम सब संविधान की शपथ लेकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।
भारत सरकार का नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत है।
अतः मैं आपसे इसे वापस लेने का आग्रह करता हूँ”

https://twitter.com/bhupeshbaghel/status/1222810913117360130?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1222810913117360130&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fbhupeshbaghel%252Fstatus%252F1222810913117360130%26widget%3DTweet

मुख्यमंत्री ने खत में लिखा है:-

“मैं, आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जिसे हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम के विरुद्ध काफी विरोध प्रदर्शन देखे गए, जो की शांतिपूर्ण रहे। छत्तीसगढ़ में मूलतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आँय पिछड़ा वर्ग के निवासी हैं जिनमे बड़ी जिनमे बड़ी संख्या मे गरीब, अशिक्षित एवं साधनविहीन हैं जिन्हें इस अधिनियम की औपचारिकता को पूर्ण करने में कठिनाइयों का निश्चित रूप से सामना कर पड़ सकता है।

CAA धर्म निरपेक्षता की संवैधानिक आधारभूत भावना को खंडित करता है। मैं आपसे CAA मे लाए गए संशोधन को वापस लिए जाने का प्रदेश वासियों की तरफ़ से अनुरोध करता हु। आशा है कि आप इसपर गंभीरता से विचार करेंगे।

30 जनवरी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास स्थान पर ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में लिए निर्णयों को उन्होने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया है।

मंत्री परिषद के निर्णय :-

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मे किए गए संशोधनों को, आम जनता मे देखे जा रहे विरोध के दृष्टिगत वापस लिए जाने का अनुरोध भारत सरकार से करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी(संशोधन) एडीएचवाईएएडीईएसएच 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत “कोई भी सोसायटी, किसी भी सरकार के उपक्रम सहकारी सोसायटी या राजी सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम या निजी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिए जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहाता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता शामिल है, सहयोग कर सकेगी।

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का 2500/- प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अनुशंसा करने हेतु मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का आदेश जारी किया गया। राज्य मे सिंचाई के त्वरित विकास हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को छत्तीसगढ़ सिचाई विकास निगम मेन परिवर्तित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

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